गोपीनाथ मुंडे शेतकारी दुर्घटना बीमा योजना 2025, पात्रता, लाभ व अर्ज प्रक्रिया

हेलो दोस्तों आप सबका स्वागत है हमारे इस आर्टिकल में और आज हम गोपीनाथ मुंडे शेतकारी दुर्घटना बीमा योजना 2025 के बारे में बात करेंगे, पूरी जानकारी जानने के लिए इस आर्टिकल को पूरा पढ़ें।

गोपीनाथ मुंडे शेतकारी दुर्घटना बीमा योजना

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य के किसानों और उनके परिवारों को आकस्मिक दुर्घटनाओं के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह गोपीनाथ मुंडे शेतकारी दुर्घटना बीमा योजना पहले के रूप में जानी जाती थी, इस योजना में सुधार करते हुए 19 अप्रैल 2023 को इसे वर्तमान स्वरूप में लागू किया गया।

गोपीनाथ मुंडे शेतकारी दुर्घटना बीमा योजना का उद्देश्य:

कृषि कार्यों के दौरान या अन्य कारणों से होने वाली दुर्घटनाओं में किसानों की मृत्यु या अपंगता की स्थिति में उनके परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। इससे प्रभावित परिवारों को वित्तीय स्थिरता मिलती है और वे कठिन परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम होते हैं।

गोपीनाथ मुंडे शेतकारी दुर्घटना बीमा योजना के लाभार्थी:

वहिवटीधारक (खातेदार) किसान: राज्य के सभी पंजीकृत किसान इस योजना के पात्र हैं।

किसान के परिवार के सदस्य: खातेदार किसान के परिवार से कोई एक सदस्य, जो वहिवटीधारक नहीं है, जैसे माता-पिता, पति/पत्नी, पुत्र या अविवाहित पुत्री, 10 से 75 वर्ष की आयु के बीच, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

गोपीनाथ मुंडे शेतकारी दुर्घटना बीमा योजना के कवरेज और लाभ:

इस गोपीनाथ मुंडे शेतकारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत निम्नलिखित स्थितियों में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है:

1. दुर्घटनात्मक मृत्यु: यदि किसान की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो परिवार को ₹2,00,000 की सहायता राशि दी जाती है।

2. पूर्ण अपंगता: यदि दुर्घटना के कारण दोनों आंखें, दोनों हाथ या दोनों पैर निष्क्रिय हो जाते हैं, तो ₹2,00,000 की सहायता राशि प्रदान की जाती है।

3. आंशिक अपंगता: यदि एक आंख और एक हाथ या एक पैर निष्क्रिय हो जाता है, तो ₹2,00,000 की सहायता दी जाती है।

4. हल्की अपंगता: यदि एक आंख या एक हाथ या एक पैर निष्क्रिय होता है, तो ₹1,00,000 की सहायता राशि दी जाती है।

कवर किए जाने वाले दुर्घटनाएं:

इस गोपीनाथ मुंडे शेतकारी दुर्घटना बीमा योजना में विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं को शामिल किया गया है, जैसे:

  • सड़क या रेल दुर्घटनाएं
  • पानी में डूबने से मृत्यु
  • कीटनाशकों के उपयोग से विषाक्तता
  • बिजली का झटका लगने से दुर्घटना
  • आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु
  • हत्या
  • ऊंचाई से गिरने से दुर्घटना
  • सांप या बिच्छू के काटने से मृत्यु
  • नक्सलियों द्वारा हत्या
  • पशुओं के हमले से मृत्यु या अपंगता

गोपीनाथ मुंडे शेतकारी दुर्घटना बीमा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़:

  • 7/12 उतारा: कृषि भूमि का प्रमाण।
  • मृत्यु प्रमाण पत्र: यदि लागू हो।
  • वारिस प्रमाण पत्र: तलाठी द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र।
  • पहचान प्रमाण: आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक या मतदाता पहचान पत्र।
  • आयु प्रमाण पत्र: जन्म प्रमाण पत्र, या आधार कार्ड।
  • प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR): दुर्घटना की स्थिति में।

गोपीनाथ मुंडे शेतकारी दुर्घटना बीमा योजना की आवेदन प्रक्रिया:

दुर्घटना के बाद, प्रभावित किसान या उनके वारिस को सभी आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ 30 दिनों के भीतर संबंधित तालुका कृषि अधिकारी के पास आवेदन जमा करना होता है। इसके बाद, संबंधित अधिकारी जांच करके सहायता राशि प्रदान करते हैं।

इस गोपीनाथ मुंडे शेतकारी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत सबसे पहले गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना के रूप में हुई थी। हालांकि, इसे वर्ष 2023 में एक नए और अधिक प्रभावशाली स्वरूप में प्रस्तुत किया गया, जिसे अब “गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना” के रूप में जाना जाता है। 2025 में इस योजना के अंतर्गत कुछ और सुधार किए गए हैं, जिससे यह और अधिक प्रभावशाली एवं किसानों के लिए उपयोगी बन गई है।

गोपीनाथ मुंडे शेतकारी दुर्घटना बीमा योजना का प्रमुख उद्देश्य दुर्घटना में मारे गए या घायल हुए किसानों और उनके परिवारों को तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान करना है। खेती एक जोखिम भरा व्यवसाय है, जहां किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के साथ-साथ शारीरिक दुर्घटनाओं का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में यह योजना उनके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करती है।

गोपीनाथ मुंडे शेतकारी दुर्घटना बीमा योजना के लिए आवंटित बजट:

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, महाराष्ट्र सरकार ने गोपीनाथ मुंडे शेतकारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत ₹40.01 करोड़ की राशि मंजूर की है, उनके परिवारों को समय पर सहायता मिल सके।

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना महाराष्ट्र के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। यह गोपीनाथ मुंडे शेतकारी दुर्घटना बीमा योजना न केवल किसानों को बल्कि उनके परिवारों को भी आकस्मिक दुर्घटनाओं के समय आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिससे वे कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकें और अपने जीवन को पुनः स्थापित कर सकें।

2025 के लिए बजट और विस्तार:

साल 2025 में इस गोपीनाथ मुंडे शेतकारी दुर्घटना बीमा योजना के लिए सरकार द्वारा लगभग ₹40 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। इस राशि का उपयोग राज्य के सभी जिलों में पात्र किसानों को सहायता देने हेतु किया जाएगा। इसके अलावा, योजना के प्रचार-प्रसार के लिए भी अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक किसानों तक इसका लाभ पहुंचाया जा सके।

गोपीनाथ मुंडे शेतकारी दुर्घटना बीमा योजना का सामाजिक प्रभाव:

इस गोपीनाथ मुंडे शेतकारी दुर्घटना बीमा योजना का सबसे बड़ा सामाजिक प्रभाव यह है कि यह किसानों के बीच आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना पैदा करती है। महाराष्ट्र जैसे राज्य में, जहां बड़ी संख्या में किसान आत्महत्या या अन्य दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं, वहां यह योजना आर्थिक और भावनात्मक सहायता का एक सशक्त माध्यम है।

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